ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने सेबी को फिर से लिखा, एसआईएसी में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाजार नियामक को अवगत कराते हुए 24,713 करोड़ रुपये के फ्यूचर-रिलायंस सौदे की समीक्षा को स्थगित करने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार, एकल सदस्यीय पीठ के 21 दिसंबर के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के साथ इसने भी अपील दायर की है।
21 दिसंबर को दिल्ली HC की एकल सदस्यीय बेंच ने SIAC (सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर) के मध्यस्थ आदेश के बारे में विनियामक अधिकारियों को अमेज़ॅन को लिखने से रोकने के लिए फ्यूचर ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन नियामकों को आगे का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा दिया सौदा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अमेज़न ने फ्यूचर रिटेल को नियंत्रित करने की कोशिशों को एक समझौते के जरिए अंजाम दिया, अमेज़न ने भारतीय कंपनी की एक असूचीबद्ध इकाई के साथ FEMA FDI नियमों का उल्लंघन किया।
अमेज़ॅन ने सेबी को सूचित किया कि "सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) ने अमेज़ॅन द्वारा इंटर एलियास एफआरएल, श्री किशोर बियानी और श्री राकेश बिरानी के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया है।"
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