वाशिंगटन: अमेरिका के विदेश विभाग ने वीजा नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है. नए नियमों के अनुसार, अब अमेरिका का वीजा चाहने वाले लोगों को अपनी सोशल मीडिया के बारे में भी जानकारी देनी होगी. अब तक यह नियम आवश्यक नहीं था. नए नियमों के तहत वीजा अप्लाई करने वाले लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का नाम और पांच वर्ष तक के ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी सबमिट करने होंगे.
गत वर्ष भी यह प्रस्ताव सामने आया था किन्तु तब प्रशासन ने कहा था कि इस कदम फैसले से प्रति वर्ष लगभग 1.47 करोड़ लोग प्रभावित होंगे. अमेरिका आने वाले लोगों को इससे दिक्कत होगी. इस वर्ष उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे गई है. हालांकि इस नए नियम से कुछ कूटनीतिक और आधिकारिक वीजा आवेदकों को रियायत दी गई है. अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी करने के लिए आने वाले लोगों को नए नियम के तहत सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि, "हम अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लोगों के आने का स्वागत करते हैं. अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम स्क्रीनिंग प्रोसेस को और अधिक मजबूत बना रहे हैं." आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ उन लोगों को यह जानकारी देने के लिए कहा जाता था जो आतंकवादी संगठनों के प्रभाव वाले इलाकों से अमेरिका में प्रवेश चाहते थे.
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