वाशिंगटन: वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने अब तक 190 देश को चपेट में ले लिया है और इसके निवारण के लिए सरकार सख्त कानून भी बना रही हैं। ऐसे ही एक कानून है, जिसके तहत कोरोनावायरस फैलाने वाले आतंकी घोषित किए जाएंगे और उम्रकैद की सजा हो सकती है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से अमेरिका भी जूझ रहा है और यहां दिनों दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है।
इसके लिए अब वहां कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग ने कोरोनावायरस फैलाने वाले को आतंकी घोषित करने का अधिनियम बनाया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के न्याय विभाग के नए आदेश के तहत कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरों तक पहुंचाने वालों को अब यहां पर आतंकी समझा जाएगा। सीएनएन के अनुसार डिप्टी एटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने कहा है कि जानबूझ कर इस वायरस को फैलाने वालों पर आतंकी मानकर एक्शन लिया जाएगा।
एक लिखित आदेश के अनुसार, ऐसा करने वालों को बायलॉजिकल एजेंट माना जाएगा। ऐसे किसी भी शख्स को देश में आतंकवाद फैलाने के तहत अरेस्ट किया जाएगा। नए नियम के तहत दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद तक का प्रावधान है।
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