कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला तेजी से उग्र होता जा रहा है। इन सभी के बीच एक बड़ी खबर आई है कि इस विवाद के चलते हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर उडुपी जिले (Udupi district) में 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक सीआरपीसी की धारा 144 (Section 144 CrPc) लागू कर दी गई है। जी दरअसल, स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। आप सभी को बता दें कि राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। जी हाँ और यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहने वाला है।
वहीं दूसरी तरफ जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था। सामने आने वाले आदेश को देखे तो स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
आप सभी को बता दें कि कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में ‘हिजाब’ को लेकर उठे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दक्षिण कन्नड़ और बागलकोट जिलों में कुछ छात्र सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार के दिन कथित तौर पर ‘नमाज’ अदा करते दिखाई दिए। दक्षिण कन्नड़ जिले के सरकारी प्राथमिक स्कूल में कथित तौर पर नमाज अदा करने वाले छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद हो गया। बताया जा रहा है यह घटना चार फरवरी को हुई थी और लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं शिकायत के बाद शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और वहां के शिक्षकों ने कहा कि उन्होंने छात्रों को कक्षा में धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का आदेश दिया है।
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