आंध्र प्रदेश सरकार ने आरटीसी कर्मचारियों के लिए जारी की बड़ी खबर, आप भी जानें

आंध्र प्रदेश सरकार ने आरटीसी कर्मचारियों के लिए जारी की बड़ी खबर, आप भी जानें
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राज्य परिवहन विभाग ने गुरुवार को आरटीसी कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया. आदेश के तहत राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2020 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को टर्मिनल बेनिफिट्स के भुगतान और छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आवंटित यह विशेष खाता शीर्ष राज्य सरकार द्वारा पहली बार आरटीसी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भुगतान सीधे सीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न आधारों पर इस्तीफा देने वाले आरटीसी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर दी है।

सरकार में आरटीसी के विलय से कंपनी ने अपने कर्मचारियों को यह मौका दिया है। सरकार ने पहले ही आरटीसी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी है और सरकारी कर्मचारियों के समान दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा सुविधाएं और साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना आरटीसी कर्मचारियों को प्रदान की है। कर्मचारियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

अनुकंपा नियुक्तियों के मुद्दे पर विचार करते हुए, आरटीसी के एमडी द्वारका तिरुमाला राव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि राज्य सरकार आरटीसी कर्मचारियों के लाभ के लिए क्रांतिकारी निर्णय ले रही है। राष्ट्रीय मजदूर संघ एपी के अध्यक्ष पीवी रमना रेड्डी और महासचिव वाई श्रीनिवास राव ने एक बयान में कहा कि सरकार ने विनायक चविटी पर आरटीसी कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है। उन्होंने कहा कि माह के अंत तक आरटीसी में प्रमोशन भी कर दिया जाएगा। उन्होंने सीएम जगन मोहन रेड्डी को उनके अनुरोध के अनुसार आदेश जारी करने के लिए धन्यवाद दिया।

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