नाराज़ कोर्ट ने बारापुला फ्लाईओवर का काम रोका

नाराज़ कोर्ट ने बारापुला फ्लाईओवर का काम रोका
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शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी ने हाईकोर्ट में बारापुला फ्लाईओवर में सेवा नगर क्रासिंग के पास काम शुरू करने एक नई अर्जी लगाई. पीडब्ल्यूडी ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए भी कोर्ट से आग्रह किया, लेकिन नाराज कोर्ट ने जल्द सुनवाई की पीडब्ल्यूडी की मांग को ठुकरा दिया और चीफ सेक्रेटरी को अगली तारीख पर तलब किया.

दरअसल आईएनए से आश्रम तक बने करीब छह किलोमीटर लंबे कुशक नाले की साफ-सफाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट के कई सख्त निर्देश और आदेशों के बावजूद सिविक एजेंसियां नाला साफ नहीं कर पाई हैं. इसीलिए मई में कोर्ट ने नाले के आसपास चल रहे बारापुला फ्लाईओवर के काम पर रोक लगा दी थी.

विभाग का तर्क था कि मानसून के चलते काम रोक गया था. अब बारिश का मौसम जा चुका है और काम में देरी हो रही है, ऐसे में उन्हें काम शुरू करने की अनुमति दी जाए. पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि 2 साल मे पूरा होने वाला प्रोजेक्ट 4 साल बाद भी अधूरा है. पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी बताएं कि क्यों न उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाए. सेक्रेटरी को मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को हाइकोर्ट में पेश होना है.

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