मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में पेश किया। ED की ओर से अदालत में अनिल देशमुख की 14 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि, अदालत ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा है। एजेंसी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह कोर्ट में पक्ष रखा।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अदालत ने 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट ने अनिल देशमुख की हिरासत के दौरान घरेलू भोजन और दवाओं के लिए उनके आवेदन को इजाजत दे दी है। अदालत ने एजेंसी द्वारा पूछताछ के दौरान उनके वकील की उपस्थिति की भी इजाजत दी है। बता दें कि इससे पहले अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात लगभग 13 घंटो की पूछताछ के बाद निदेशालय ने अरेस्ट किया।
आज मंगलवार सुबह ED के अधिकारियों ने उनकी मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया। फिलहाल इस सुनवाई के दौरान मीडिया को कोर्ट रूम अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे।
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