केरल में एक और मदरसा शिक्षक गिरफ्तार, अब्दुर रहमान ने किया नाबालिग लड़की का बलात्कार
केरल में एक और मदरसा शिक्षक गिरफ्तार, अब्दुर रहमान ने किया नाबालिग लड़की का बलात्कार
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कोच्ची: केरल के तिरूर में एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने मदरसा शिक्षक अब्दुर रहमान (51) को सात साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए उसे तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ ही विभिन्न आरोपों में 15 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही जुर्माना न चुकाने पर दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा का विकल्प भी दिया गया है।

दोषी मदरसा शिक्षक अब्दुर रहमान को दक्षिणी कुट्टूर में स्थित चेरुपाराम्बी में सजा सुनाई गई। तिरूर पुलिस ने अप्रैल और मई 2016 के दौरान तिरूर इलाके में एक कक्षा में छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उसके खिलाफ आरोप दायर किए थे। विशेष अदालत के न्यायाधीश रेनो फ्रांसिस जेवियर ने तिरूर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की, जिसने बाद में आरोपी को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसे तवनूर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 

बता दें कि, केरल में कई मदरसा शिक्षकों को हाल ही में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया गया है और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 27 जून को एक शिक्षक को मदरसा छात्र का यौन उत्पीड़न करने के लिए 29 साल की जेल और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अरुकुट्टी वदुताला के चकलानिकर्ट हाउस के मुहम्मद (58) को चेरथला में एक विशेष फास्ट-ट्रैक POCSO अदालत ने दोषी ठहराया था। इस बीच, नाबालिग के खिलाफ अपराध के एक अन्य जघन्य मामले में, एक दोषी को 55 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

30 जून को एडक्करा यूनिचंतम पुधुवनचोला जिनशाद (27) नामक व्यक्ति को आठ वर्षीय लड़के को प्रताड़ित करने के लिए 55 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने पर उसे 21 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जो सजा के साथ-साथ भुगतना होगा। इससे पहले 25 जून को चेरप पदिनजट्टुमुरी निवासी अब्दुल करीमी (64) को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में तीन आजीवन कारावास और छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 के जज जयप्रभु ने उस पर 3,75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। करीमी को घर में अकेली लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

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