CM केजरीवाल का एक और 'सिपाही' निकला अपराधी ! दलित छात्र को पीटने के मामले में AAP विधायक दोषी करार

CM केजरीवाल का एक और 'सिपाही' निकला अपराधी ! दलित छात्र को पीटने के मामले में AAP विधायक दोषी करार
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नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल आए दिन अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार और देशभक्त बताते रहते हैं। लेकिन, एक के बाद एक उनकी पार्टी के आपराधिक मामलों में जेल जा रहे हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो जेल में हैं ही, विधायक अमानतुल्लाह खान को भी दिल्ली पुलिस ने बैड करैक्टर (BC) घोषित कर रखा है। इसके अलावा भी AAP के कई नेता भ्रष्टाचार या आपराधिक गतिविधि मामले में जेलों में सजा काट रहे हैं। इसी बीच केजरीवाल को एक और झटका लगा है। 

दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने लॉ स्टूडेंट को पीटने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने MLA को SC/ST एक्ट के तहत आरोपों से बरी कर दिया है। बता दें कि, AAP नेता त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट से MLA हैं। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, 'अभियोजन पक्ष ने धारा 323 IPC के तहत अपराध के लिए आरोपी त्रिपाठी के अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया है और उन्हें उसी के लिए दोषी करार दिया गया है, जबकि वह SC/ST (अत्याचार निवारण अधिनियम) में IPC की धारा 341/506 (1) और धारा 3 (1) के तहत अपराध से बरी हो चुके हैं।'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत 16 मार्च, 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार (25 मार्च) को सुनाया गया। त्रिपाठी की सजा पर बहस 13 अप्रैल को होगी। वहीं, कोर्ट ने AAP विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को SC/ST एक्ट के तहत आरोपों से बरी करते हुए कहा है कि, 'इस मामले की परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष के मामले पर यकीन करना मुश्किल है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई जातिगत टिप्पणी की थी, बहुत कुछ शिकायतकर्ता को अपमानित करने या डराने का कोई इरादा दिखाने के लिए कम है, क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा जातिसूचक गाली देने के बारे में कहा था, मगर उपरोक्त मामलों की परिस्थितियों में SC/ST के अपराधों को वर्तमान मामले में स्थापित नहीं कहा जा सकता है।'

बता दें कि, शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 7 फरवरी, 2020 को करीब रात 11:35 बजे, जब वह अपने दोस्त राज किशोर के साथ अपने घर जा रहा था, इसी दौरान AAP नेता त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें लाल बाग में झंडेवालान चौक पर रोक लिया। उन्होंने उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और उसे बेरहमी से पीटा। दिल्ली में 8 फरवरी 2020 को विधानसभा चुनाव होने वाले थे, ऐसे में वहां अचार संहिता लगी हुई थी। इसी मामले में AAP विधायक को दोषी करार दिया गया है, लेकिन उन्हें SC-ST एक्ट में राहत दी गई है। 

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