शादीशुदा लोगों को सरकार दे रही है 2.50 लाख रुपए, जानिए जरुरी दस्तावेज और कैसे करना है आवेदन

शादीशुदा लोगों को सरकार दे रही है 2.50 लाख रुपए, जानिए जरुरी दस्तावेज और कैसे करना है आवेदन
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आज के समय में समाज में बहुत से स्थानों पर छुआछूत और जाति बंधन प्रचलन में है। हालाँकि समय के साथ हो रहे बदलावों के बीच सरकार द्वारा भी अब इस ओर कदम बढ़ाये जा रहे हैं। जी हाँ, और इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्गों को आगे लाने और समाज में जाति के आधार पर फैली असमानता को खत्म करने का प्रयास करती रहती है।

आप सभी को हम यह भी बता दें कि ऐसी ही एक योजना है – अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। जी हाँ और इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित जोड़े को 2.50 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। आप सभी को बता दें कि सरकार द्वारा शुरू की गयी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गयी है। आप सभी को यह भी बता दें की इसके लिए इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को शादी के एक साल के अंदर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।

वहीं यह योजना डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी मशहूर है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि उन्हें शादी के बाद प्राप्त होगी जिसके लिए 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प रिसीप्ट जमा करना होगा। वहीं उसके बाद प्रोत्साहन राशि में से 1।5 लाख रूपए उनके जॉइंट खाते में आ जाएंगे। इसी के साथ बची हुई 1 लाख की शेष राशि को फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा, जो कि उन्हें 3 साल बाद ब्याज सहित प्रदान कर दी जाएगी।


कौन कौन ले सकता है लाभ- इस योजना को पाने के लिए जोड़े में से एक व्यक्ति सामान्य जाति से और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए। इसी के साथ शादीशुदा जोडे के विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं नवविवाहित जोड़े में से दोनों का ही ये पहला विवाह होना चाहिए। इस जोड़े में से लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है। वहीं शादी के एक साल के अंदर ही उन्हें इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना होगा।

ये हैं आवश्यक दस्तावेज
दोनों का आधार कार्ड
शादी का एक एफिडेविट 
मैरिज सर्टिफिकेट
शादी का फोटो
शादी का कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर

ऐसे करें आवेदन- आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation।nic।in पर जाएँ। उसके बाद होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आवेदन पत्र खुलेगा जिसे आप को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकरियां भरें और सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें। अब आवेदन पत्र को जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर , डिप्टी कमिश्नर या बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। ऐसे आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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