दिल्ली में शुरू हुआ 'एंटी डस्ट ऑपरेशन', नियम तोड़ने पर 5 लाख तक का जुर्माना

दिल्ली में शुरू हुआ 'एंटी डस्ट ऑपरेशन', नियम तोड़ने पर 5 लाख तक का जुर्माना
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों और दिवाली की आहट के बीच प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण से जंग के लिए एक माह के 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' शुरु कर दिया है, जो 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा। ये ऑपरेशन निर्माण स्थलों पर प्रदूषण के खिलाफ उपायों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए चलाया गया। 

'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियमों का पालन करना होगा। राय ने जानकारी दी है कि, इन नियमों के पालन की जांच के लिए 12 अलग-अलग विभागों की टीमें दिल्ली में सभी जगहों पर इंस्पेक्शन करेंगी। इसमें DPCC की 33, राजस्व विभाग की 165, नगर निगम की 300 टीमें शामिल हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जुर्माने से लेकर निर्माण स्थलों को बंद करने का भी प्रावधान है।

बता दें कि, 'एंटी डस्ट ऑपरेशन' के तहत निर्माण स्थलों पर 14 नियम लागू होते हैं। नियमों के अनुसार, 5,000 वर्गमीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर एक एंटी-स्मॉग गन, 10,000 वर्गमीटर से बड़ी दो ऐसी बंदूकें और 15,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर तीन एंटी-स्मॉग गन लगानी होंगी। इसी प्रकार 20,000 वर्गमीटर से बड़ी साइटों पर चार एंटी-स्मॉग गन लगेंगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि 14 सूत्रीय नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। 

इसके साथ ही निर्माण स्थलों को बंद भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को अपने आसपास निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण और नियमों का पालन नहीं होता हुआ नज़र आया, तो वह उसकी फोटो खींचकर ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप पर पोस्ट कर सकता है। इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी।

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