गोहत्या विरोधी: कर्नाटक सरकार ने पारित किया विधेयक

गोहत्या विरोधी: कर्नाटक सरकार ने पारित किया विधेयक
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बेंगलुरु: कांग्रेस पार्टी और जेडी (एस) के विरोध के बीच सोमवार को कर्नाटक विधान परिषद में गोहत्या विरोधी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।  विधानसभा द्वारा पहले ही पारित इस विधेयक को परिषद के उपाध्यक्ष एम के प्राणेश ने मतदान के लिए रखा था। जेडी (एस) एमएलसी सदन के बीचों-बीच घुस गए और उनमें से कुछ ने विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और उन्हें कुर्सी के पास फेंक दिया। इसके बावजूद उपसभापति ने विधेयक पारित होने की घोषणा की। भाजपा सदस्यों ने मेज थपथपाकर खुशी का इजहार किया।

इससे पहले पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने सदन में विचार के लिए विधेयक पेश किया। चर्चा के दौरान कांग्रेस और जेडी (एस) के कई एमएलसी ने विधेयक को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि वह कुछ वर्गों के लोगों को निशाना बना रहा है और मांग की है कि इसे वापस लिया जाए या पुनरीक्षण के लिए संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाए। विधेयक के पारित होने पर खुशी व्यक्त करते हुए चौहान ने कहा कि 75 से अधिक घरेलू नस्लों के मवेशी थे लेकिन अब संरक्षण के अभाव में केवल 35 नस्लें थीं। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही संरक्षण के प्रयासों को ताकत मिलेगी।

5 जनवरी को सरकार ने गोहत्या विरोधी अध्यादेश जारी किया था जिसमें मवेशियों की हत्या के लिए सजा का प्रावधान है और उन्हें बचाने के लिए सद्भाव से काम करने वालों को सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि इस आशय के विधेयक को विधान परिषद द्वारा अभी तक मंजूरी दी जानी थी। अध्यादेश के तहत, मवेशियों के वध के लिए 3-7 साल तक की कैद और 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। बाद के अपराधों में सात साल तक की कैद और 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। कर्नाटक नात् या वध एवं संरक्षण अध्यादेश-2020 के अनुसार पशुओं को गाय, हर उम्र की गाय, बैल और बैल के बछड़े और 13 साल से कम उम्र के भैंस के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि बीफ को किसी भी रूप में पशुओं के मांस के रूप में परिभाषित किया गया है।

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