'अनुज बधू भगिनी सुत नारी...', रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर जज ने आरोपी को दी सजा-ए-मौत

'अनुज बधू भगिनी सुत नारी...', रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर जज ने आरोपी को दी सजा-ए-मौत
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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में 22 वर्षीय युवक को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दरिंदगी के मामले में 2 वर्ष 8 महीने और 9 दिन के भीतर निर्णय दिया। जिला अभियोजन अफसर राजकुमार नेमा ने बताया कि सोहागपुर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने किशन उर्फ चिनू मछिया को भारतीय दंड संहिता एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

''अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनू सठ कन्या सम ए चारी। इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई, ताहि बधें कछु पाप न होई।।'' अर्थात छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये सभी समान होती हैं. इनकी तरफ कोई बुरी नजर से देखता है तो उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं रहता. जज सुरेश कुमार चौबे ने अपने फैसले में श्रीरामचरितमानस की चौपाई का हवाला देते हुए कहा, "हर एक निश्छल, निर्दोष, मासूम बालिका का बलात्कार अत्यंत दुर्लभ घटना है। बलात्कार एवं हत्या के मामले को किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं माना जा सकता। मृत्युदंड ही इसके लिए उचित सजा है।"

मामला यह है कि नर्मदापुरम जिले के शोभापुर में एक 6 वर्षीय बच्ची 25 दिसंबर, 2021 को घर से लापता हो गई थी। सभी जगह तलाशने के पश्चात् बच्ची का शव छत पर मिला। जांच में पता चला कि गला घोंटने से पहले उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए थे। बच्ची के बड़े भाई ने पुलिस को बताया कि खेलते वक़्त परिचित मछिया छत पर आया था, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात के चलते अपराधी का DNA प्रोफाइल घटनास्थल से एकत्र किए गए नमूनों से मेल खा गया।

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