नई दिल्ली : भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान द्वारा कथित तौर पर राॅ के एजेंट होने के आरोप में 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान का विरोध करते हुए कहा था कि यदि कुलभूषण का कोई नुकसान होता है तो इसे सुनियोजित हत्या माना जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान और भारत में इस बात को लेकर विवाद चलते रहे।
अब भारत ने इस मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। जी हां, दरअसल यह याचिका इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फाॅर प्रिज़नर द्वारा पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में कुलभूषण जाधव की फांसी का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई। इस दौरान मांग की गई है कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी का गैरकानूनी निर्णय रद्द कर दिया जाए।
समिति द्वारा यह मांग की गई कि जो नियम हैं उनके अनुसार कार्य हो और निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरण चले। कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ भारतीय अधिवक्ता भीम सिंह हैं जबकि सचिव लाहौर के वकील जुल्फिकार अली जहांगीर हैं।
गौरतलब है कि भारत ने कहा कि पूर्वनौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव ईरान में अपना कारोबार करते हैं और नौसेना में उनकी सेवाऐं समाप्त हो चुकी है। वे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कारोबार को लेकर गए थे। मगर पाकिस्तान ने उन पर राॅ एजेंट होने और जासूसी करने का आरोप लगाया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के अनुसार सैन्य न्यायालय से दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति को मौत की सजा के आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है।
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