देहरादून: राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में अब पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज हो सकेगी। इसके लिए प्राधिकरण ने मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर जारी कर दिया है। शीघ्र ही प्राधिकरण की वेबसाइट भी आरम्भ हो जाएगी। बृहस्पतिवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने पार्क रोड स्थित कार्यालय में मीडिया को ये खबर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस से पीड़ित व्यक्ति प्राधिकरण में सीओ से लेकर डीजीपी तक की शिकायत कर सकते हैं। जिस पर सुनवाई के पश्चात् गृह विभाग को कार्रवाई की संस्तुति भेजी जाती है। गृह विभाग इसे मानने के लिए बाध्य है। धानिक ने बताया कि पीड़ित दफ्तर में भी शिकायत दे सकता है।
वही इसके साथ ही अब वह आयोग के तय फार्मेट में शपथपत्र के साथ शिकायत spcauttarakhand @gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिकायत करने या जानकारी के लिए मोबाइल नंबर:- 013-2520317 पर बात की जा सकती है। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के विरुद्ध शिकायत जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, हल्द्वानी एवं देहरादून में भी कर सकते हैं। प्रेस कांफ्रेंस में सदस्य सेनि. जिला जज जीएस धर्मशक्तू, रिटायर जेडी लॉ जगपाल बिष्ट,अधिवक्ता आरएस राघव एवं सचिव अब्दुल कयूम भी उपस्थित रहे। अब तक 1891 शिकायतें प्राधिकरण के सदस्य व रिटायर डीआईजी जगतराम जोशी ने बताया कि प्राधिकरण का गठन 2008 में हुआ था। तब से अब तक 1891 शिकायतें आ चुकी हैं।
वही इनमें से 1877 का निस्तारण हो गया है। इस में भी 56 में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश किए गए। जबकि 25 पर सुनवाई चल रही है। वहीं 2018 में हल्द्वानी एवं देहरादून में जिला प्राधिकरण खुलने के पश्चात् वहां भी लगभग 873 शिकायतें आ चुकी हैं। 634 का निस्तारण हो चुका है।
इन मामलों में कर सकते हैं शिकायत:-
1. हिरासत में मौत।
2. किसी से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाना।
3. थाने में किसी पीड़ित से बलात्कार।
4. गलत तरीके से गिरफ्तारी।
5. मानवाधिकारों का उल्लंघन।
6. भ्रष्टाचार के आरोप।
7.अधिकारी की गरिमा के विपरीत काम।
8. ड्यूटी में लापरवाही।
9.कायरतापूर्ण कार्य।
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