नई दिल्ली: शस्त्र संशोधन विधेयक सोमवार को संसद के निचले सदन में पास हो गया। वहीं, आज इस विधेयक को उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल में अवैध हथियार रखने वालों को आजीवन कारावास और विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों को दो वर्ष की कैद या एक लाख रुपये के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा कुछ नए किस्म के अपराधों को भी बिल में शामिल किया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब फोन करने पर ग्रामीण इलाकों में पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में औसतन 30 मिनट और शहरी इलाकों में 10 मिनट का वक़्त लगता है, इसलिए लोगों को हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए बताया है कि यह गलत धारणा है कि लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग में किसी की मौत नहीं होती।
उन्होंने कहा कि 2016 में उत्तर प्रदेश में 191, बिहार में 12 और झारखंड में 14 लोगों की मौत लाइसेंसी हथियारों द्वारा की गई हर्ष फायरिंग की वजह से हुई है। एक शख्स को दो हथियारों के लिए लाइसेंस लेने का अधिकार होगा। लाइसेंस की वैधता की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। ऑनलाइन लाइसेंस लेने की ई-लाइसेंस व्यवस्था की जाएगी।
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