लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 23 साल पुराने एक मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व सपा विधायक अनूप संडा, और अन्य चार लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। पिछले सप्ताह इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश के बावजूद, इनमें से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
यह मामला बसपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, 19 जून 2001 को सुल्तानपुर में गभड़िया ओवर ब्रिज के पास बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर हुए धरना प्रदर्शन और सड़क जाम से जुड़ा है। एमपी-एमएलए की निचली अदालत ने 11 जनवरी 2023 को इस मामले में संजय सिंह, अनूप संडा और चार अन्य लोगों को तीन महीने की जेल और प्रत्येक को 1,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
इस सजा को आरोपियों ने अपीलीय अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। मंगलवार को, एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपियों की सजा खत्म करने की अपील को भी खारिज कर दिया। आरोपियों को 9 अगस्त को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जब वे अदालत में हाजिर नहीं हुए, तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया।