नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर भेजने का सरकार का फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सिफारिश पर लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को अपने पद पर बहाल करने का निर्णय सुनाए जाने के बाद संसदीय परिसर में मौजूद प्रेस वालों से जेटली ने कहा है कि सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेगी.
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वर्मा एवं सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को अवकाश पर भेजे जाने के फैसले का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला सीबीआई की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया था. सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर भेजे जाने का फैसला सीवीसी की सिफारिश पर लिया था.
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उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर फैसला लेने के लिए मुद्दे को समिति के पास पहुंचा दिया है. जेटली ने कहा है कि सीबीआई की निष्पक्ष कार्यशैली के व्यापक हित को देखते हुए कोर्ट ने साफ़ तौर पर सीबीआई डायरेक्टर को मिली सुरक्षा को और मजबूती दी है. साथ ही साथ अदालत ने जवाबदेही की व्यवस्था का रास्ता भी निकल लिया है. न्यायालय के निर्देशों का सरकार द्वारा निश्चित तौर पर अनुपालन किया जाएगा.
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