नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खिलाफ एक स्थानीय अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. आरोप तय होने के बाद अब केजरीवाल सहित ‘आप’ के अन्य आरोपी नेताओं पर भी डीडीसीए मामले में मुकदमा चलाया जाएगा.यह आदेश मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सुमित दास ने दिया.
बता दें कि जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जेटली के अदालत में हाजिर नहीं होने के मुद्दे पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच गरमागरम बहस हुई. न्यायाधीश ने केजरीवाल और ‘आप’ के अन्य नेताओं - आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ आरोप तय किए और इन नेताओं पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए.
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की कथित अनियमितताओं और आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर तत्कालीन अध्यक्ष जेटली और उनके परिवार पर सोशल मीडिया समेत कई मंचों से निशाना साधा था. इस पर अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर वर्ष 2015 में मानहानि का मुकदमा दायर कर केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रूपए के मुआवजे की मांग की थी.
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