मुंबई: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सात अन्य लोगों को शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत ने कथित तौर पर 2014 के लोकसभा चुनावों में पुलिस अनुमति के बिना राजनीतिक रैली आयोजित करने के मामले में सुनवाई करते हुए बरी कर दिया है. इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और कार्यकर्ता मेधा पाटकर और मीरा सान्याल समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था.
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मेट्रोपोलियन जज पी के देशपांडेय ने मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए पाया कि पुलिस, अरविन्द केजरीवाल समेत अन्य को रैली की अनुमति देने से इनकार करने के लिए लिखित बयान देने में नाकाम रही थी. उत्तर पूर्व मुंबई के मानखुर्द में रैली को आप उम्मीदवार सान्याल और पाटकर के चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था.
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मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि यह "अनुसूचित" था और यातायात पुलिस की पूर्व आवश्यक अनुमतियों के बिना आयोजित किया गया था. मार्च 2014 में, केजरीवाल और अन्य के खिलाफ उपनगरीय मानखुर्द पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज की गई थी. आज अदालत में इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सान्याल और अन्य लोग उपस्थित थे, जबकि मेधा पाटकर अनुपस्थित थी.
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