CBI हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, क्या मिलेगी जमानत ?
CBI हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, क्या मिलेगी जमानत ?
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नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 26 जून के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सीबीआई को तीन दिन की हिरासत में भेजा गया था और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी माना गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

CBI ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए। CBI ने कहा कि सबूतों के सामने आने पर उन्होंने बिना किसी अध्ययन या औचित्य के दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत थोक विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के बारे में उचित और सत्य स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह यह भी नहीं बता सके कि कोविड की दूसरी लहर के चरम के दौरान, संशोधित आबकारी नीति के लिए कैबिनेट की मंजूरी 01 दिन के भीतर जल्दबाजी में कैसे प्राप्त की गई, जब दक्षिण समूह के आरोपी व्यक्ति दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अपने करीबी सहयोगी विजय नायर के साथ बैठकें कर रहे थे।

CBI ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगी विजय नायर की दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकों और आगामी आबकारी नीति में अनुकूल प्रावधानों के लिए उनसे अवैध रिश्वत की मांग करने के बारे में सवालों को टाल दिया। वह इंडिया अहेड न्यूज के मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, आरोपी अर्जुन पांडे और आरोपी मूथा गौतम के साथ अपनी बैठक के बारे में भी उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सके। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 2021-22 के दौरान गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी द्वारा 44.54 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि के हस्तांतरण और उपयोग के बारे में सवालों को भी टाल दिया। सीबीआई ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, इस स्तर पर आरोपी अरविंद केजरीवाल से आगे की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

CBI ने आरोप लगाया कि वह जानबूझकर मामले से जुड़े उचित और प्रासंगिक सवालों से बच रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि वह एक प्रमुख राजनेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में यह मानने के विश्वसनीय कारण हैं कि वह हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने सामने पहले से मौजूद गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं और संभावित गवाहों, जिनकी अभी जांच होनी है, को भी प्रभावित कर सकते हैं, आगे एकत्र किए जाने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और चल रही जांच को बाधित कर सकते हैं। 26 जून को ट्रायल कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की 3 दिन की हिरासत में भेज दिया था। 

अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत को संबोधित करते हुए कहा, "सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है। जो पूरी तरह से झूठ है। मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैं भी निर्दोष हूं। इस तरह के बयानों को हम मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि, "सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में हम बदनाम कर रहे हैं। इनका प्लान है कि मीडिया फ्रंट पेज पर यह चला दे कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया।" हालांकि, इस पर कोर्ट ने कहा, "आपका बयान मैंने ले लिया है। आपने ऐसा नहीं बोला।" 

सीबीआई के वकील ने पहले आरोप लगाया कि 25 मई 2021 को नीति अधिसूचित की गई थी। इससे पहले शराब कारोबारी से मिलने का पहला प्रयास किया गया था। नीति अभी तक अधिसूचित नहीं हुई थी। लेकिन मुकदमा चलाने वालों की तलाश शुरू हो गई? इस बीच अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने सीबीआई द्वारा पेश रिमांड आवेदन का विरोध किया और कहा कि सीबीआई ने अब तक चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं और अब मुझे गिरफ्तार कर रही है और उसे अभी भी मेरे जरिए कुछ लोगों की पहचान करनी है? क्या यह गिरफ्तारी का वैध कारण है? केजरीवाल के वकील ने आगे कहा कि, सीबीआई के अनुसार मैंने तिहाड़ जेल में अपनी जांच/पूछताछ के दौरान टालमटोल वाले जवाब दिए। मामले के जांच अधिकारी ने इसे टालमटोल वाला बताया क्योंकि उन्हें केवल यही जवाब चाहिए कि मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूं।

चौधरी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया: वे मेरी जमानत के आदेश की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। वे मुझे 2 जून को गिरफ्तार कर सकते थे जब मैंने आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल की हिरासत उन्हें (सीबीआई को) देने से पहले अदालत को सभी दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए। 26 जून को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जब दिल्ली कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश ने सीबीआई को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी ताकि एजेंसी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ सके। अदालत ने सीबीआई से उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद दस्तावेज भी रिकॉर्ड में रखने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को कम से कम विवादित आदेश पारित करने से पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।

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