मुंबई: ड्रग्स केस में शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सेशंस कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत देने से इंकार कर दिया है. यहां आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में जमानत की अपील दाखिल कर दी है.
सेशंस कोर्ट में जज वीवी पाटिल ने आर्यन खान सहित अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी ठुकरा दी है. ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन की जमानत याचिका बीते कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. उम्मीद की जा रही थी कि आज यानी बुधवार को आर्यन को जमानत मिल जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर अदालत ने पानी फेर दिया है. फिलहाल, आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और गुजारने होंगे.
वहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ आज इस मामले पर कुछ बोलने से बचते नज़र आए. उन्होंने केवल 'सत्यमेव जयते' कहकर अपना जवाब दिया है. आर्यन खान मामले को देख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई, वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी अदालत पहुंचे हुए थे. उनके अलावा जूनियर वकील भी स्पेशल NDPS कोर्ट में मौजूद थे.
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