लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद गाड़ियों के लिए सरकार ने 'LA' पंजीकरण टैग जारी किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एसओ-444 में संशोधन किया है। संशोधन के तहत क्रम संख्या 71 में बदलाव कर 17ए में लद्दाख के लिए LA को जोड़ा गया है। इसके बाद अब लद्दाख में LA नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिलेंगी।
यह वैसे ही है जैसे अभी तक बिहार के लिए BR, मध्यप्रदेश के लिए MP, उत्तराखंड के लिए UK नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साहस का परिचय देते हुए पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया। उस समय विपक्षी पार्टियों ने संसद में खूब हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुछ नेताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया। अगर आपकी भी कार या बाइक्स बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रही है, तो जल्द ही इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इसके लिए परिवहन विभाग ने 236 डीलरों को चिन्हित किया है, जो आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएंगे।
ध्यान देने वाली बात ये है की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक राजधानी दिल्ली में 50 लाख स्कूटर-बाइक्स और 21 लाख कारों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकी है। 2012 के बाद से आने वाली सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगी होती है, जबकि उससे पहले के गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। वहीं, दो अक्टूबर 2018 के बाद से मात्र 2.6 लाख गाड़ियों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा सकी है।
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