नई दिल्ली: एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक, हाल ही में लॉन्च किए गए आयुषमान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेई) के तहत पहली बार लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी बार इस योजना के तहत इलाज की मांग करने वालों के लिए अनिवार्य होगा. इंदु भूषण ने कहा है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें 12 अंकों की अद्वितीय पहचान संख्या बतानी होगी.
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उल्लेखनीय है कि आधार योजना को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह घोषणा की गई है. भूषण ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं, भूषण ने कहा, पहली बार लाभ उठाने के लिए, कोई भी आधार या चुनाव कार्ड जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेज को दिखा सकता है.
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आयुषमान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन (एबी-एनएचपीएम), जिसका नाम बदलकर एबी-पीएमजेई रखा गया था, को 23 सितंबर को झारखंड से प्रधान मंत्री द्वारा देश भर में लॉन्च किया गया था. इसके शुरू होते ही 47,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया हैं. एनएचए के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश अरोड़ा ने कहा कि योजना, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के रूप में बताया गया है, उसमे 92,000 से अधिक लोगों को गोल्ड कार्ड्स दिए गए हैं.
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