रतलाम/ब्यूरो। जिले में संचालित आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत – सामाजिक आर्थिक जातिय जनगणना 2011 में चिन्हित परिवार, खाद्य पात्रता पर्चीधारक तथा संबल योजना के हितग्राही को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा शासकीय चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिन्हित निजी अस्पतालों के माध्यम से दी जाती है।
सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि पात्रता श्रेणी के अनुसार वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार अंतर्गत ऐसे परिवार जो एक कमरे के कच्चे मकान में निवासरत हैं। ऐसे परिवार जिसमें 16-59 वर्ष का वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो एवं जिसमें जिसमें 16-59 वर्ष का वयस्क सदस्य नहीं है । ऐसे दिव्यांग सदस्य जिसमें Able Bodied पुरूष नहीं है । अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति परिवार, भूमिहीन परिवार , जिनका आय का स्त्रोत मजदूरी से प्राप्त होता है ।
स्वत: समावेशित परिवार अंतर्गत बिना पक्की छत मकान वाले, भीख पर आधारित निर्धन, सिर पर मैला ढोने वाले, विशेष जनजाति समूह, छुडाए गए बंधुआ मजदूर, व्यवसाय आधारित समावेशित शहरी परिवार अंतर्गत कचरा बिनने वाले, भिखारी, घरेलु कामगार, फेरी वाले, मोची, निर्माण, नलकार, मकान बनाने वाले, मजदूर, पुताई करने वाले, वेल्डिंग करने वाले, सुरक्षाकर्मी, कुली, सफाई कर्मी, नालों की सफाई करने वाले, माली, स्वरोजगार कर्मी, शिल्पकार, हस्तशिल्प कर्मी, दर्जी परिवहन कर्मी, चालक, परिचालक, चालक व परिचालक के सहायताकर्मी, हाथ गाडीकर्मी, रिक्शा चालक, विघुतकर्मी, मिस्त्री, संयोजन कर्मी, मरम्मत कर्मी, धोबी, चौकीदार आदि पात्र मान्य किए गए हैं। कोई भी नागरिक अपनी पात्रता के लिए नजदीकि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना समग्र आई एवं आधार कार्ड के माध्यम से चेक कराकर अपनी पात्रता होने पर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जना के सबंध में अधिक जानकारी टोल फ्री नंबर 14555 एवं 18002332085 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है ।
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