लखनऊ: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के खिलाफ चल रहे मामले को यूपी से बाहर स्थानंतरित करने की आजम खान की मांग सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने ठुकरा दी है। आपको बता दे कि अपनी इस याचिका में आजम खान ने बोला था कि उत्तर प्रदेश में उन्हें न्याय नहीं मिल पायेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की याचिका सुनवाई से मना करते हुए कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) के दखल का कोई कारण नजर आता है। ऐसे में आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आपको बताकि आजम खान (Azam Khan) एवं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई से मना करने के बाद अब दोनों को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करना होगा।
आजम खान की कानूनी अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले नफरती भाषण देने के आरोप में साम्यवादी पार्टी नेता आजम खां के विरुद्ध शहजादनगर थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई मंलवार को अदालत में हुई थी। उस मुकदमे के गवाह दरोगा अनुराग चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए थे। उनकी गवाही पूरी होने के पश्चात् अब इस मामले में अगली सुनवाई 05 जनवरी को होगी। इस मामले में आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों एवं अफसरों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की रिपोर्ट फैसल खां लाला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
'वही मेरी जिंदगी का प्यार...', आखिर किस पर आया राहुल गांधी का दिल?
'देश को समझ रहा है नौजवान...', चंपत राय ने बांधे राहुल गाँधी की तारीफों के पुल
गायत्री रघुराम ने छोड़ा BJP का दामन, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर लगाए गंभीर आरोप