बाबरी केस : 30 मई को होंगे आरोप तय, आडवाणी आदि की अनिवार्य मौजूदगी के आदेश

बाबरी केस : 30  मई को होंगे आरोप तय, आडवाणी आदि की अनिवार्य मौजूदगी के आदेश
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लखनऊ : लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बाबरी केस में  कोर्ट अब 30 मई को आरोप तय करेगी. अगली सुनवाई में सभी आरोपीगण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि को अदालत में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के मामले में अब सीबीआई की विशेष अदालत 30 मई को आरोप तय करेगी. बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा तथा विष्णु हरि डालमिया को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है. इन सभी नेताओं पर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश में शामिल होने के आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप भी जोड़ने के आदेश दिए थे.

उल्लेखनीय है कि अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के बाद दो FIR दर्ज हुई थीं. तब सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए थे, लेकिन 13 आरोपी मुकदमा शुरू होने से पहले ही बरी हो गए. जबकि दो आरोपीअशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है. याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को रायबरेली की अदालत से मामला लखनऊ की अदालत में स्थानांतरित कर एक माह में सुनवाई शुरू कर दो साल में फैसला सुनाने के निर्देश दिए है.

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