बाबरी विध्वंस: अदालत ने दिया झटका, आडवाणी-जोशी-उमा पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस

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लखनऊ : बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को करारा झटका दिया। न्यायालय ने कहा है कि अदालत ने सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 12 के तहत साजिश का मुकदमा चलेगा। अब मामले में पहली सुनवाई बुधवार से शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने बाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी। आरोपियों को 20 हजार रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की

गौरतलब है कि आरोपियों में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी सहित अन्य पर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा साध्वी ऋतुंभरा, विनय कटियार, महंत नृत्यगोपाल दास आदि भी आरोपी बनाए गए थे। न्यायालय की सुनवाई में आरोपियों को कुछ समय की राहत मिली है। गौरतलब है कि इन लोगों पर आरोप था कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था।

इन नेताओं के पक्ष में वकीलों ने दलीलें दी थीं कि इन लोगों ने किसी तरह से भी भावनाऐं नहीं भड़काई थीं। दूसरी ओर सांसद साक्षी महाराज ने श्री राम मंदिर के पक्ष में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी राम मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकता है। न्यायालय ने इस मांग पर निर्णय को सुरक्षित रखा। सीबीआई न्यायालय के निर्णय आते ही कोर्ट परिसर के बाहर भाजपा समर्थकों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए।

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