मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल को झटका देते हुये उनकी याचिका और जमानत को खारिज करने का ऐलान किया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब छगन को फिर से जेल के भीतर आना पड़ेगा। बताया जाता है कि मनी लाॅन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की गई थी, लेकिन सुनवाई करते हुये कोर्ट ने न केवल याचिका को अस्वीकार कर दिया वहीं जमानत अर्जी को भी नकार दिया।
गौरतलब है कि छगन भुजबल पर मनी लाॅन्ड्रिंग का आरोप है और वे इसके तहत न्यायिक हिरासत में अपने दिन काट रहे है। हालांकि वे अपनी तबीयत ठीक नहीं होने के बहाने बार-बार अस्पताल में भी भर्ती हुये थे। बताया गया है कि अस्पताल की रिपोर्ट में भुजबल को पूरी तरह से स्वस्थ्य बताया गया है।
छगन के वकील विक्रम चैधरी ने कोर्ट में तर्क दिया है कि एनसीपी नेता की गिरफ्तारी गैरकानूनी है वहीं उनके मुवक्किल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वकील ने इन दोनों आधार पर छगन की जमानत मांगी थी। बताया गया है कि छगन भुजबल को बाॅम्बे हाॅस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही जेल में भेजा जाना था लेकिन वे फिर जेजे अस्पताल में भर्ती हो गये है।