कल बेल आज फिर जेल ! आखिर हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ ?
कल बेल आज फिर जेल ! आखिर हाई कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ ?
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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत की कार्यवाही पर प्रभावी रोक लगाते हुए कहा कि, "जब तक उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस पर रोक रहेगी। जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत (राउज़ एवेन्यू) में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होगी।" परिणामस्वरूप, केजरीवाल तब तक जेल में रहेंगे जब तक उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता। गुरुवार को राउज एवेन्यू अदालत में न्यायमूर्ति न्याय बिंदु की अवकाश पीठ ने केजरीवाल को जमानत दे दी, साथ ही आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

ED का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि एजेंसी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया। राजू ने कहा कि, "आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। शर्तें ज्ञात नहीं हैं। हमें विरोध करने का उचित अवसर नहीं मिला है।" उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मामले पर बहस करने या लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, और इस प्रक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "अवकाश न्यायाधीश के समक्ष मेरी दलीलें सीमित कर दी गईं। हमें प्रत्युत्तर देने का विकल्प भी नहीं दिया गया। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है।" 

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 का हवाला देते हुए राजू ने अदालत से जमानत आदेश पर रोक लगाने और मामले की विस्तृत सुनवाई की अनुमति देने का आग्रह किया। ED की चुनौती के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी पेश हुए। चौधरी ने कहा, "ये सभी दलीलें सही नहीं हैं। उन्होंने लंबी बहस की। सात घंटे की बहस काफी नहीं है? किसी को शालीनता से कुछ स्वीकार करना चाहिए।"

राजू ने इस पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "यह एक दिन भी नहीं रुक सकता, क्योंकि सरकारी वकील को बहस करने का अवसर भी नहीं दिया गया।" निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है और इस पर शीघ्र ही सुनवाई होने की उम्मीद है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।

आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर न्यायपालिका का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, "मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए। ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। फिर मोदी की ईडी किस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने गई है? मोदी जी, न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों उड़ा रहे हो?"

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