रांची : बालूमाथ मॉब लिंचिंग केस के सभी 8 दोषियों को झारखंड की लातेहार अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. जुर्माने की रकम न जमा कराने पर दोषियों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. इस मामले में जिन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें बालूमाथ के निवासी प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, अरुण साव, अवधेश साव, मनोज साहू, मिथिलेश साहू, मनोज कुमार और विशाल तिवारी का नाम शामिल हैं.
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कोर्ट द्वारा इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने सभी दोषियों को जेल भेज दिया है. उल्लेखनीय है कि 17 मार्च, 2016 को झारखंड के बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव में भीड़ द्वारा दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद दोनों व्यापारियों के शवों को पेड़ से भी लटका दिया गया था. दोनों व्यापारी, मजलूम अंसारी और इम्तियाज हेरहंज वहीं के नवादा गांव के निवासी थे.
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2016 में इस घटना के प्रकाश में आने पर काफी हंगामा मचा था, इस मॉब लिंचिंग का मुद्दा उस वक्त संसद में भी उछला था. संसद से लेकर सड़क तक इस मामले में हंगामा मचने के बाद पुलिस ने 18 मार्च को मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि, 3 आरोपियों ने 22 मार्च को आत्मसमर्पण कर दिया था. मामले में 8 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था, जिसके बाद आज सभी 8 आरपियों को अदालत ने दोषी पाया है.
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