5 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक..! त्योहारी सीजन में हैदराबाद में फरमान

5 से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक..! त्योहारी सीजन में हैदराबाद में फरमान
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हैदराबाद: कांग्रेस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर ने 27 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर की सीमा के भीतर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, रैलियों, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम खुफिया रिपोर्टों के आधार पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रतिबंध 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लागू हुआ और 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें फोटो, तख्तियों और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार की अशांति से बचा जा सके।

हालांकि, पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी है, लेकिन यह केवल इंदिरा पार्क पर ही आयोजित किया जा सकेगा। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सचिवालय के आसपास विरोध प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए, पुलिस ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। हालांकि, इस आदेश में कुछ विशेष छूट भी दी गई हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार जुलूस, विशेष अनुमति प्राप्त समूह, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, होमगार्ड और शिक्षा विभाग के उड़न दस्तों पर। 

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनज़र विशेष आदेश जारी करने का अधिकार है। पहले इस तरह के आदेश दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किए जाते थे। 

हालांकि, दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाना कई सवाल उठाता है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब लोग एक-दूसरे से मिलने आते हैं, सामूहिक रूप से खुशियां मनाते हैं और खरीदारी करते हैं। ऐसे में इस तरह का प्रतिबंध उचित है या नहीं, यह एक विचारणीय विषय है।

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