नई दिल्ली: ऑफिस ऑफ डॉयरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने आधिकारिक नोटिस जारी कर अंतरराष्ट्रीय कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगे बैन 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. बता दें कि यह बैन मार्च 2020 से लागू है. हालांकि, यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा.
DGCA द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि, "दिनांक 26 जून 2020 के आंशिक संशोधन में, सक्षम प्राधिकारी ने इस विषय पर जारी नोटिस की वैधता को 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है. यह बैन खास तौर पर DGCA द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय ऑल-कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को चयनित मार्गों पर चलने की मंजूरी दी जा सकती है."
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को गत वर्ष 23 मार्च को प्रतिबंधित कर दिया गया था. हालांकि, कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को द्विपक्षीय एयर बबल समझौतों के तहत संचालित किया गया था, जिसके लिए भारत ने कई कई देशों के साथ दस्तखत किए थे. बता दें कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केन्या, भूटान और फ्रांस समेत 27 मुल्कों के साथ एयर बबल समझौता किया है. इस समझौते के तहत, दो देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को उनकी एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है.
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