बहुविवाह पर रोक, सभी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष..! CM धामी के हाथों में आया UCC का ड्राफ्ट

बहुविवाह पर रोक, सभी लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष..! CM धामी के हाथों में आया UCC का ड्राफ्ट
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देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभाल रही सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अगुवाई वाली समिति ने अपना मसौदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। मंजूरी मिलने पर उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। उम्मीद है कि सरकार 5 से 8 फरवरी, 2024 तक निर्धारित विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करेगी।

UCC के प्रमुख प्रावधान:-

UCC के लागू होने के बाद सभी धर्मों के नागरिक कानूनों में एकरूपता स्थापित हो जाएगी। हिन्दू - मुस्लिम समुदाय की महिलाओं सहित सभी धर्म की महिलाओं को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाए जाने की उम्मीद है, जिससे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा और संभवतः बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, 18 वर्ष निर्धारित की जाएगी।

मुस्लिम समुदाय के लिए बदलेंगे नियम:-

शरिया पर आधारित मौजूदा पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष अधिकतम चार शादियां कर सकते हैं। माना जा रहा है कि UCC मुस्लिम लड़कियों को समान अधिकार देगा और तलाक के मामले में इद्दत और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाएगा। सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और बिना पंजीकरण के विवाह को अमान्य माना जा सकता है।

इसके साथ ही UCC अपने कामकाजी बेटे की मृत्यु की स्थिति में पत्नी के लिए मुआवजे का प्रस्ताव करता है। पत्नी अपने मृत पति के बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है, तो प्राप्त मुआवजा उसके माता-पिता को दिया जाएगा। पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, पति उसके माता-पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा। अनाथ बच्चों की सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।

अभिरक्षा व्यवस्था और छूट:

पति-पत्नी के बीच विवादों में, प्रावधान बच्चों की अभिरक्षा उनके दादा-दादी को देने की अनुमति दे सकते हैं। UCC में बच्चों की संख्या निर्धारित करने के लिए नियम शामिल हो सकते हैं। जनजातीय समुदायों को कुछ यूसीसी प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

बता दें कि, मुख्यमंत्री धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समिति का गठन किया, जिसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया था। समिति ने सक्रिय रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक इनपुट मांगा और 2.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए थे। केंद्रीय कानून आयोग के साथ बातचीत सहित विभिन्न सामाजिक हितधारकों, धार्मिक नेताओं और नागरिकों के साथ UCC पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उप-समितियां स्थापित की गईं।

मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की मंजूरी के बाद, UCC मसौदा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जो उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण विधायी विकास का प्रतीक है। यूसीसी के कार्यान्वयन का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना, सभी धर्मों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना और संभवतः राज्य में परिवार और कानूनी गतिशीलता को फिर से आकार देना है।

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