नई दिल्ली: भारत में पटाखा बिक्री पर बैन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर मंगलवार को कोर्ट अपना आदेश सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देश में पटाखों की बिक्री पर बैन को लेकर निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर कल एक आदेश पारित करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।
उत्तराखंड अदालत के फतवे वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
दरअसल दीपावली के दौरान पटाखों से वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही होते हैं और इनसे वातावरण भी खराब होता है। वहीं कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। कोर्ट का कहना है कि त्योहारों के दौरान प्रदूषण अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है जिससे बच्चों के लिए श्वास संबंधी समस्याएं होने लगती है। 1 अगस्त 2018 को न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा था कि क्या हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रदूषण में योगदान देने वाली हर चीज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए?
सबरीमाला मंदिर विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पुनर्विचार याचिका पर होगा फैसला
गौरतलब है कि देश में दीपावली के दौरान चलने वाले पटाखों से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी गौर किया कि वायु प्रदूषण शिशुओं के लिए बेहद खतरनाक है और जहरीले पटाखे जलाए जाने से हवा की विषाक्तता बढ़ जाती है। हालांकि कुछ समय पूर्व तेज ध्वनि वाले पटाखों पर भी बैन लगाया गया था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यदि पटाखों पर बैन लगता है तो पटाखा व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह चौपट हो सकता है।
खबरें और भी
रेप मामले में दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मामले में दखलंदाजी से किया इंकार
एससी/एसटी एक्ट : आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
राजनीति में अपराधीकरण रोकने के शीर्ष अदालत के आदेश का सख्ती से पालन करेंगे- ओ पी रावत