'ST लड़कियों को फँसाकर मुस्लिम बना रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए', HC का आदेश- 'खोजो और देश से बाहर करो'

'ST लड़कियों को फँसाकर मुस्लिम बना रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए', HC का आदेश- 'खोजो और देश से बाहर करो'
Share:

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने संताल प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित कर वापस भेजने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वो गैर कानूनी रूप से भारत में घुसे हुए बांग्लादेशियों को चिह्नित करें तथा उनपर कार्रवाई करके उन्हें वापस भेजने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस एके राय की पीठ ने बुधवार (3 जुलाई 2024) को डानियल दानिश की याचिका पर सुनवाई के पश्चात् ये निर्देश दिए।

याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि संताल परगना जैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित तरीके से झारखंड की जनजातीय लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतऱण करवा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है। इसमें ये भी बताया गया था कि संताल परगना के बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए जिलों में अचानक मदरसों में भी वृद्धि हुई । नए 46 मदरसे हैं। याचिका में बताया गया कि इन मदरसों के माध्यम से देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। न सिर्फ जनजातीय महिलाओं का शोषण हो रहा है बल्कि घुसपैठिए जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं।

इस मामले में कोर्ट ने सरकार को दो हफ़्तों के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है जिसमें उन्हें बताना है कि उन्होंने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित किया, उनमें से कितनों को रोका तथा कितनों को वापस भेजने की कोशिश हो रही है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है। इसको केवल प्रदेश की सरकारें नहीं हैंडल कर सकतीं। केंद्र को भी इसमें प्रदेश के साथ काम करना चाहिए। इसलिए वो भी उन्हें रिपोर्ट दें कि केंद्र इस मामले में क्या-क्या कदम उठा सकता है।

बता दें कि इस सुनवाई के चलते केंद्र की तरफ से भी न्यायालय में बात रखी गई। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकारों को अधिकार दिए हैं वो ऐसे लोगों को स्वयं चिह्नित करके कार्रवाई कर सकते हैं। हालाँकि याचिका डालने वाले शख्स ने बताया कि राज्य सरकार तो राज्य में घुसपैठ से ही मना कर रही है। वो संताल क्षेत्र में किसी धर्मांतरण की बात भी नहीं स्वीकार कर रही। ऐसे में केंद्र को ही घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने चाहिए। अब मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है।

हाथरस हादसे पर आई 'नारायण साकार हरि' की पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा?

दिमाग की नस के फूलने के कारण गुब्बारे की तरह फूल गया शरीर का हिस्सा, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान

इंदौर के अनाथाश्रम में 5 बच्चों की हुई मौत, अस्पताल में 38 बच्चे भर्ती

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -