नई दिल्ली: एनआईए की विशेष अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठिए रबी उल इस्लाम को 5 साल की सजा सुनाई है। रबी उल इस्लाम पर आरोप था कि उसने अवैध तरीके से भारत में घुसकर आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की। वह मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती कर रहा था और भारत में टेरर फंडिंग के काम में भी शामिल था। अदालत ने उसे 5 साल की सजा के साथ ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है।
रबी उल इस्लाम बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गया था। यहां उसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। वे आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन से जुड़े हुए थे, जो भारत और बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। यह संगठन पहले भी भारत के बर्धवान और बोधगया में आतंकवादी हमले कर चुका है।
एनआईए ने रबी उल इस्लाम को गिरफ्तार किया था और इस मामले में उसकी संलिप्तता के कारण उसे दोषी पाया। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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