नई दिल्ली : जब से सरकार ने 8 नवम्बर से नोटबन्दी का फैसला किया है, तब से दूसरों के खाते में रुपए जमा करने की कई घटनाएं सामने आई है. ऐसे लोगों को आयकर विभाग ने सावधान करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दूसरों के खाते में रुपए जमा किये गए तो सम्बन्धित खातेदार को जुर्माना और अधिकतम सात साल की सजा दोनों हो सकती है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग ने अपनी अघोषित राशि दूसरों के बैंक खातों में जमा करवाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत आरोप लगाकर कार्रवाई की जाएगी.
इस सम्बन्ध में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 8 नवंबर के बाद से बंद किये गये बड़े नोटों के संदिग्ध इस्तेमाल को लेकर 80 से अधिक सर्वे और लगभग 30 तलाशियां ली गई जिनमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पकड़ी गई है. वहीँ इस कार्रवाई में 50 करोड़ रुपये की नकद राशि भी जब्त की गई है.
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