CBI ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

CBI ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े नौ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
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सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की सावधि जमाओं को बंद करने से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसने गणेश नटराजन, वी मणिमोझी, जे सेल्वाकुमार उर्फ सेल्वम, के जाकिर हुसैन, एम विजय हेराल्ड, एम राजेश सिंह, एस सियाद, एस अफसर और वी सुदलाईमुथु उर्फ अन्नाची को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई द्वारा पिछले साल 31 जुलाई को चेन्नई में इंडियन बैंक की शिकायत पर दो निजी व्यक्तियों, चेन्नई में इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा के शाखा प्रबंधक और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के 12 महीने बाद यह गिरफ्तारी हुई है। बैंक को 100.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के इरादे से धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण के आरोप है। 

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के नाम पर सृजित कई सावधि जमाओं को फोरक्लोज़िंग या प्री-क्लोज़िंग के माध्यम से इंडियन बैंक को 45.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और साथ ही विभिन्न माध्यमों से उक्त राशि को स्थानांतरित या वापस ले लिया गया। 

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