जब भी कोई ग्राहक छोटे नोट या सिक्के जमा करने बैंक में जाता है तो प्रायः कतिपय बैंकों द्वारा इन्हे लेने से इंकार कर दिया जाता है .बैंकों की ऐसी शिकायतें मिलने पर अब रिजर्व बैंक ने सख्त कार्रवाई कर ऐसे बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों की ऐसी मनमानी को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर कहा कि छोटे मूल्य के नोट या सिक्के लेने से इंकार करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, काउंटर से कटे-फटे-गले नोट जारी करने पर भी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मिली जानकारी के अनुसार बैंकों के खिलाफ शिकायत के आधार पर 10 हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के बाद बाजार में सिक्कों की बहुलता हो गई है. इसके अलावा बैंक काउंटर और एटीएम से भी खराब नोट जारी किए जा रहे हैं. इससे ग्राहकों को बाजार में लेन देन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.बैंकों के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार पर यह कदम उठाया गया है
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