भोपाल: मध्य प्रदेश के भांडेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बने फूल सिंह बरैया ने कुछ ऐसे बोल बोल दिए हैं जिससे विवाद बढ़ गया है। जी दरअसल उनके बोल को सुनने के बाद से विवाद और अधिक गहराता दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर से संबंध रखने वाले प्रख्यात विधिवेत्ताओं की नजर में बरैया ने देश की गंगा जमुनी जीवन पद्धति पर गहरा आघात पहुंचाया है।
वहीं अब यह कहा जा रहा है कि यह कानूनन अपराध है और यह जातीय उन्माद फैलाने वाला बयान है। इसी के साथ उनके बयान को दंगा भड़काने की नियत से दिया गया भड़काऊ बयान भी बताया जा रहा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कांग्रेस चुप है और अब तक कुछ नहीं बोली है। ऐसी भी खबरें हैं कि बरैया को धारा 153 (ए) के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
जी दरअसल 153(बी) के अनुसार किसी भी जाति, समुदाय आदि के विरूद्ध किसी भी प्रकार से बोलना, लिखना आदि कानूनी अपराध है और ऐसा करने वाले को 5 साल तक की सजा दी जाती है। ऐसा कहा जा रहा है फूल सिंह बरैया के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई सम्भव है। जी दरअसल बरैया का बयान अपराध की श्रेणी में है, ऐसा अवधेश सिंह भदौरिया का कहना है। फिलहाल इस मामले में कुछ साफ़-साफ़ सामने नहीं आया है।
यूपी में 3 बच्चियों पर बदमाशों ने फेंका तेजाब, कार्रवाई में जुटी पुलिस
अपनी शादी में इस कपल ने किया अनोखा काम, जानकर करेंगे सलाम
दुनिया में कोरोना फैलाने वाले चीन की इकॉनमी में उछाल, 9.9 प्रतिशत बढ़ा निर्यात