नई दिल्ली: दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को दिल्ली पुलिस ने ‘बैड कैरेक्टर’ (BC) घोषित किया था। इस टैग को हटाने के लिए AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुरुवार (19 जनवरी) को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त ने AAP विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं। इसके साथ ही जज सुधीर जैन ने कहा कि खान यदि चाहें तो दिल्ली पुलिस से इस टैग को हटाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और इस बारे में ज्ञापन सौंप सकते हैं। बता दें कि, इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद जज ने अक्टूबर 2022 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविन्द केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान के वकील एम सूफियान सिद्दीक़ी ने दावा करते हुए कहा है कि अधिकारियों ने इस मामले में पूरी तरह से गलत तरीके से कार्य किया है।
खान के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हिस्ट्रीशीट एक गोपनीय डॉक्यूमेंट होता है, मगर प्रतिद्वंदी पार्टी के प्रवक्ता ने खान की छवि खराब करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं, सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया है। बता दें कि दिल्ली के जामिया नगर पुलिस स्टेशन ने 28 मार्च 2022 को AAP नेता अमानतुल्लाह खान को ‘बैड कैरेक्टर’ (BC) घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को 30 मार्च 2022 को स्वीकृति मिल गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि अमानतुल्लाह खान पर अलग-अलग मामलों में कुल 18 FIR दर्ज हैं।
बता दें कि शाहीनबाग और मदनपुर खादर में दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने जमकर बवाल किया था। पुलिसकर्मियों ने बताया था कि इस हंगामे के दौरान उन (पुलिस पर) पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने AAP विधायक खान को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया था। विधायक को गिरफ्तार भी किया गया था। हालाँकि, बाद में साकेत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और अन्य कारणों के चलते अमानतुल्लाह को BC (बैड कैरेक्टर) घोषित कर दिया था।
बता दें कि, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को सितंबर 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित गड़बड़ी के आरोप में अरेस्ट किया था। इसी मामले में उनके कई ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे। छापेमारी के दौरान अमानतुल्लाह के सहयोगियों के यहाँ से लाख रुपए नकद और बिना लाइसेंस वाला हथियार मिला था। लेकिन, इस मामले में भी AAP विधायक अमानतुल्लाह को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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