नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ यानि टीएनसीए के सहायक सचिव के चुनावों के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अयोग्यता का पैमाना केवल उन लोगों तक सीमित रहेगा जो पहले क्रिकेट संघ में अधिकारी के पद पर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित प्रशासकों की समिति यानि सोओए ने 16 सिंतबर को दिए गए अपने स्पष्टीकरण में बदलाव किया है। सकों की समिति (सीओए) ने 16 सिंतबर को दिए गए अपने स्पष्टीकरण को संशोधित किया है।
सीओए ने बताया कि यह एडवाइजरी सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2019 के आदेश को लेकर जारी की गई है जिसमें शीर्ष अदालत ने बताया था कि अयोग्यता केवल उन्हीं लोगों तक सीमित है जो पहले भी क्रिकेट संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं। राज्य संघों के चुनावों की अंतिम तारीख चार अक्टूबर कर दी गई है जबकि बीसीसीआइ के चुनावों की तारीख को भी बढ़ाकर 23 अक्टूबर कर दिया गया है।
विभिन्न राज्य संघों के साथ तालमेल बिठाने और सदस्य राज्य संघों के चुनाव शीर्ष अदालत के 18 जुलाई 2016 तथा नौ अगस्त 2018 के आदेश के मुताबिक कराने के लिए, साथ ही इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय यदि कुछ और निर्णय देना चाहती है, इन सभी को देखते हुए सीओए ने राज्य संघों के चुनावों की तारीख को बढ़ाकर चार अक्टूबर 2019 कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर 2019 को विधानसभा चुनाव होने के कारण बीसीसीआइ के चुनाव स्थागित कर अब 23 अक्टूबर 2019 को कराए जाएंगे।
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