बेंगलुरु के इन इलाकों में पंद्रह अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, RAF ने निकाला फ्लैग-मार्च

बेंगलुरु के इन इलाकों में पंद्रह अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, RAF ने निकाला फ्लैग-मार्च
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बेंगलुरु: बेंगलुरु में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात्रि एक फेसबुक पोस्ट के वजह से जबर्दस्त हिंसा हो गई. समुदाय विशेष के लोगों ने यहां कई क्षेत्रों में जमकर हिंसा और आगजनी की. जिसे क्षेत्र को भारी नुकसान है. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई. स्तिथि बेकाबू न हो इसके मद्देनजर यहां के डीजे हल्ली और केजी हल्ली क्षेत्र में पंद्रह अगस्त को प्रातः छह बजे तक धारा 144 लागू लगा दी गई है. इसकी सूचना पुलिस आयुक्त कमल पंत ने दी है.  

दरअसल, धारा 144 लागू होने पर एक स्थान पर 4 या उससे ज्यादा लोगों को एकत्रित होने पर रोक होती है. वहीं, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने डीजे हल्ली में फ्लैग-मार्च निकाला है.सरकार ने इस हिंसा को सुनियोजित हिंसा करार बोल दिया है. कर्नाटक के होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने बोला हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंगलवार को बेंगलुरु में हुई हिंसा की जांच करेगा और बोला कि अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बता दें की सीएम की वरिष्ठ अफसरों संग बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक, इस घटना की पड़ताल करेंगे. गिरफ्तार किए गए लोगों पर आगजनी, पथराव और पुलिस पर हमले का आरोप लगे हैं.सीएम बीएस येदियुरप्पा ने विधायक के निवास, पुलिसस्टेशन को निशाना बनाने और दंगा फैलाने के निंदा की है. उन्होंने बोला हैं की, 'अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकार ने हिंसा रोकने के लिए सभी कदम उठा लिए हैं. पुलिस, मीडियाकर्मियों और आम नागरिकों पर हमले को माफ नहीं किया जा सकता है. सरकार ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं.'

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