ट्रैन में यात्रा करने वाले सावधान! इन लोगों से रेलवे ने वसूला 23 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना

ट्रैन में यात्रा करने वाले सावधान! इन लोगों से रेलवे ने वसूला 23 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना
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नई दिल्ली: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) रेल यात्रा के चलते टिकट चेकिंग का अभियान चला रहा है। इस के चलते अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच लगभग 4,48,392 मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां यात्री बिना टिकट या अनियमित टिकट तथा बगैर बुक किए सामान के साथ सफर करते पाए गए। इस टिकट चेकिंग अभियान के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दोषियों से किराए तथा जुर्माना के तौर पर 23.36 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है। 

वही इस बारे में चर्चा करते हुए NRF के CPRO सब्यसाची डे ने कहा कि बीते वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष दंड के मामलों की संख्या 840.83 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, बात यदि जुर्माने की वसूली की करें तो इसमें 1028.50 फीसदी की बढ़ोतरी है। सब्यसाची डे के अनुसार, तमाम स्टेशनों तथा ट्रेनों की जांच के चलते, NFR के RPF ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 50701 लोगों को पकड़ा है। जिसमें से रेलवे अधिनियम की तमाम धाराओं के तहत 25 दोषियों पर मुकदमा चलाया गया तथा उनसे जुर्माना भी वसूला गया। वहीं, 16 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे प्रतिदिन टिकट चेकिंग अभियान चलाता है। 

आपको बता दें, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 के मुताबिक, बिना टिकट, अनुचित टिकट या बिना बुक किए सामान के यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ऐसे में यदि कोई यात्री रेलवे के इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे जेल या जुर्माना या जेल तथा जुर्माना दोनों भरने पड़ सकते हैं।

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