भोपाल: बीते दिनों ही भोपाल में धर्म छिपाकर 23 साल की हिंदू लड़की से शादी करने के मामले में कोलार पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले के सामने आने के बाद आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, 'मामले की जांच कराई जा रही है। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो नए कानून के तहत मामला चलाया जाएगा।' वहीँ अगर इस बारे में कानून के जानकारों की बात को माने तो उनका कहना है ऐसा संभव नहीं है।
भोपाल के कोलार थाने में धर्म और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी से शादी करने की शिकायत की पड़ताल कराई जा रही है। यदि जांच में मामला #lovejihaad से जुड़ा पाया गया तो #धर्म_स्वातंत्र्य_कानून-2020 के तहत पहली #FIR दर्ज की जाएगी।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/QvBdblEEUH
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 29, 2020
उन्होंने कहा घटना के समय जो कानून होता है उसी के तहत प्रकरण बनता है और नए कानून लागू होने के बाद होने वाले अपराध पर लागू होता है। इस मामले पर उच्च न्यायालय के सीनियर वकील पंकज दुबे का कहना है कि, 'कानून के मुताबिक अपराध या घटना के समय चलने वाले कानून के तहत ही एफआईआर होती है। इसमें वही धाराएं लगाई जाती हैं, जो उस समय तक उसके प्रावधानों में है। अगर कोई नया कानून बनता है, तो उसका गजट नोटीफिकेशन होने के बाद वह लागू होता है। उसके लागू होने के बाद ही जो घटनाएं और अपराध होंगे वह इसके नए कानून के दायरे में आएंगे। पुराने अपराध पुराने कानून के अनुसार ही चलेंगे।'
क्या है मामला- जी दरअसल कोलार पुलिस का कहना है कोलार में नदी के पास बने मंदिर में दो दिन पहले एक शादी होने की सूचना मिली थी। इस दौरान लोगों ने कहा था कि एक मुस्लिम लड़का जानकारी छिपाकर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए लड़के का आई कार्ड मांगा। इस पर आरोपी ने आधार कार्ड दिखाया, जिसमे उसका नाम रवि यादव लिखा हुआ था। उसने कहा यह कार्ड उसने मंडीदीप से बनाया था। उसके बाद जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम मोहम्मद रफीक है। वह 28 साल का है। उसने लड़की को झांसे में लेकर शादी के लिए राजी किया था।
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