चंडीगढ़: गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। राम रहीम को बार-बार प्राप्त होने वाली पैरोल के कारण विवाद आरम्भ हो गया है। वहीं अब हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका बचाव करते हुए कहा कि उन्हें नियमों के मुताबिक पैरोल दी गई है तथा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हुड्डा ने कहा कि राम रहीम को नियमानुसार पैरोल दी गई है तथा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पैरोल पाना हर कैदी का अधिकार है।
आपको बता दें कि बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार सिख संगठनों एवं विपक्षी दलों के सीधे निशाने पर आ गई है। 40 दिनों के पैरोल के चलते डेरा प्रमुख राम रहीम के 25 जनवरी को शाह सतनाम के बरसी कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। दरअसल, अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 वर्ष एवं हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को शुक्रवार को 40 दिन की पैरोल प्राप्त हुई थी। इससे पहले अक्टूबर में भी उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। जो 25 नवंबर को ही समाप्त हुई थी। जिसके अनुसार, 56 दिन पश्चात् एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है। 14 माहों पर चौथी बार उसे पैरोल मिली है।
बता दे कि राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष CBI कोर्ट ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था। इसके अतिरिक्त गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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