भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल में कई प्रस्तावों को अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 के प्रारूप का अनुमादन किया। इसमें जुर्माना रकम का 5 हजार रुपए की थी, जिसे सीएम ने 1 हजार रुपए कर दिया।
मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 के मुताबिक, अब अगर किसी शख्स ने सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी को छोड़ा या बांधा तो 1 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। सरकार के प्रवक्ता तथा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओंं को खुला छोड़ने दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है। सड़क पर यातायात बाधित होता है। हाई कोर्ट ने भी भिन्न-भिन्न याचिकाओं में इससे जुड़े आदेश दिए है।
वही इसके अतिरिक्त मीटिंग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद के सर्जित करने की स्वीकृति, अस्पताल प्रबंधन के लिए उप रजिस्ट्रार, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के 69 पदों को सृजित करने की भी अनुमति दी। साथ ही दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना करने साथ ही संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को अनुमति दी। शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल बैठक में अपने मंत्रियों को भिन्न-भिन्न विषयों जैसे अमरकंटक में कोई भी नया निर्माण नहीं करने की खबर दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी का लोकार्पण वर्चुअली करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समित इंदौर में 7-8 जनवरी तथा प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में 9 से 10 जनवरी को होगा। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में तमाम विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन से भी अवगत कराया।
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