चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी सीटें आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है. The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' पूरे राज्य में लागू हो चुका है. राज्य के गवर्नर सत्यदेव नारायण ने इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है.
इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो. यह कोटा शुरूआत में 10 वर्ष के लिए लागू रहेगा और हर दो साल में इसमें संसोधन किया जा सकता है. कानून के अनुसार, इसका उल्लंघन करनी वाली कंपनियों को भारी जुर्माना भी देना होगा. कंपनियों पर दस हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. साथ ही ये जुर्माना दो लाख तक भी बढ़ाया जा सकता है.
कानून के दायरे में राज्य में प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं. विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की हालत में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों की ट्रेनिंग का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी शख्स का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 वर्षों से राज्य में रहा हो. बता दें कि स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 गत वर्ष हरियाणा विधानसभा से पारित हुआ था.
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