पटना: बिहार के बाहुबली MLA अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में अदालत का फैसला आ गया है। बिहार की विपक्षी पार्टी RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में एमपी-एमएलए अदालत ने 10 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। बिहार छोटे सरकार मतलब मोकामा से RJD के MLA अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के खिलाफ मामले में अदालत ने अब सजा की भी घोषणा कर दी है। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 वर्ष कैद की सजा की घोषणा की।
अदालत की तरफ से 10 वर्ष की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता का जाना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला वर्ष 2019 का है। तब हथियारों की तस्करी को लेकर प्राप्त हुई सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह के मोकामा के लदमा गांव मौजूद घर पर छापेमारी की थी। तब बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस की ये रेड लगभग 11 घंटे तक चली थी।
वही पुलिस की इस मैराथन रेड के चलते नंत सिंह के घर से एके-47 के साथ ही 26 राउंड गोली, एक मैगजीन एवं हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। इस रेड के पश्चात् अनंत सिंह फरार हो गए थे। बिहार पुलिस अनंत सिंह की तलाश में जुटी थी तो वहीं वे पुलिस को चकमा देकर सोशल मीडिया पर एक के पश्चात् एक वीडियो जारी कर रहे थे। इसे लेकर बिहार पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। अनंत सिंह ने 3-4 दिन तक बिहार पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेलने के पश्चात् 24 अगस्त 2019 को दिल्ली की साकेत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। साकेत अदालत में अनंत सिंह के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके घर हुई छापेमारी का नेतृत्व करने वाली बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह भी स्वयं दिल्ली गई थीं। अनंत सिंह को सख्त सुरक्षा के बीच बाढ़ लाया गया तथा अदालत में पेश किया गया था।
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